us-doj-guidance-DOJ-1351541•Joint DOJ-DOL-NLRB-EEOC Fact Sheet: Retaliation Based on Exercise of Workplace Rights Is Unlawful (Hindi)
Joint DOJ-DOL-NLRB-EEOC Fact Sheet: Retaliation Based on Exercise of Workplace Rights Is Unlawful (Hindi)
us-doj-guidance-DOJ-1351541Joint DOJ-DOL-NLRB-EEOC Fact Sheet: Retaliation Based on Exercise of Workplace Rights Is Unlawful (Hindi)Guidance
तथ्य-पतर्क ( Fact Sheet): कायर्स्थल के अिधकारᲂ का पर् योग करने के आधार पर बदला लेना गैर-कानूनी है कामगारᲂ के अिधकारᲂ को लागू करने के िलए उᱫरदायी संघीय (Federal) एजेिन्सयाँ सभी कामगारᲂ को शोषण और उल्लं घनᲂ से बचाने का पर् यास करती ह ᱹ चाहे उनके अपर्वासन की िस्थित कोई भी हो। िफर भी , बहुत-से कामगारᲂ बदले के डर से कायर्स्थल के अिधकारᲂ का दावा करने से डरा कर रोका जाता है या उन्ह ᱶ ऐसा करने से रोका जाता है। कुछ मामलᲂ मᱶ, िनयोक्ता ( employers) कामगारᲂ को उनके अिधकारᲂ का दावा करने से हतोत्सािहत करने के िलए अपर्वासन की िस्थित का फायदा उठा सकते हᱹ। अमेिरकी कानूनᲂ मᱶ आमतौर पर कामगारᲂ की अपर्वासन की िस्थित पर ध् यान िदए िबना उनके ᳇ारा कायर्स्थल के अिधकारᲂ का पर् योग िकए जाने पर उनसे बदला िलए जाने की मनाही है। शर् िमक और रोजगार कानू नᲂ को पर् भावी रू प से लागू करने के िलए यह अपेिक्षत है िक लागू करने की पर् िकर्या को ऐसे पक्षᲂ ᳇ारा अनु िचत रू प से छल-कपट िकए जाने से बचाया जाए जो कामगारᲂ को उनके अिधकारᲂ का पर् योग करने से रोकने का पर् यास करते हᱹ अथवा उनके ᳇ारा ऐसा करने पर उनसे बदला लेने का पर् यास करते हᱹ। इस तथ्य पतर्क म ᱶ यह स् प᳥ िकया गया है िक कायर्स्थल के अिधकारᲂ का दावा करने वाले कामगारᲂ से बदला लेना गैर-कानूनी है, चाहे कामगारᲂ की अपर्वासन की िस्थित कोई भी हो। न् यायसं गत शर् म मानक अिधिनयम ( Fair Labor Standards Act) के अंतगर्त बदला न् यायसं गत शर् मक मानक अिधिनयम ( FLSA) अमेिरका मᱶ अनेक कामगारᲂ के िलए न् यू नतम वेतन और ओवरटाइम संरक्षणᲂ को स् थािपत करता है , तथा इसे अमेिरकी शर् म िवभाग ( Department of Labor) के वेतन और समय पर् भाग ( Wage and Hour Division) ᳇ारा लागू िकया जाता है। FLSA िकसी ऐसे ᳞ िक्त से बदला िलए जाने की भी मनाही करता है िजसने िवभाग या िकसी िनयोक्ता के पास (मौिखक या िलिखत रू प से ) िशकायत दजर् कराई हो या FLSA की जाँच मᱶ सहयोग िकया हो। कामगारᲂ को बदला िलए जाने से बचाना तथा उन्ह ᱶ अपने अिधकारᲂ का पर् योग करने पर खतरे या धमकी न झेलनी पड़े, यह सुिनि᳟त करना वे तन और समय पर् भाग की एक महत्वपू णर् पर् ाथिमकता है । काम के अिधकार से िवहीन कामगार अन्य कामगारᲂ के समान सीमा तक FLSA के अंतगर्त िकए गए कायर् के घंटᲂ के िलए न् यू नतम मजदूरी और ओवरटाइम भुगतान के हकदार हᱹ। िनयोक्ता के िलए यह गैर-कानूनी है िक वह न् यू नतम मजदूरी या ओवरटाइम भुगतान के दावᲂ (िजनमᱶ कटौितयᲂ या बख्शीश (िटप) जै से भुगतान के मुे शािमल हो सकते हᱹ) का दावा करने वाले या FLSA की जाँच मᱶ सहयोग करने पर बदला लेने के िलए कामगारᲂ को नौकरी से िनकाले या िकसी और रू प म ᱶ भेदभाव करे। ये संरक्षण अपर्वासन की िस्थित पर ध् यान िदए िबना लागू होते हᱹ। उदाहरण के िलए, िनयोक्ता के िलए यह गैर- कानूनी होगा िक वह वेतन का दावा करने पर बदला लेने के िलए िबना दस्तावे ज वाले िकसी कामगार की िरपोटर् अपर्वासन पर् ािधकािरयᲂ ( immigration authorities) को कर दे। कायर् के अिधकार से िवहीन कामगारᲂ के िलए बदले के उल्लं घनᲂ के कुछ उपचारᲂ को सीिमत िकया जा सकता है। अितिरक्त जानकारी के िलए, कृपया वेतन और समय पर् भाग का तथ्य पतर्क # 77A देखᱶ: FLSA के अंतगर्त बदला लेने की मनाही करना (Fact Sheet # 77A: Prohibiting Retaliation Under the FLSA) या वेतन और समय िवभाग की वेबसाइट पर जाएं: http://www.wagehour.dol.gov। वेतन के उल्लं घनᲂ या बदले से संबंिधत कोई िशकायत दजर् कराने के िलए टोल-फर्ी जानकारीजानकारी और हैल् पलाइन 1‐866‐4USWAGE (1‐866‐487‐9243) पर कॉल करᱶ जो आपके समयक्षेतर् म ᱶ सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध है । भाषा सेवाएं उपलब्ध ह ᱹ तथा कॉल गोपनीय होती हᱹ। ᳞ ावसाियक सु रक्षा एवं स् वास्थ्य पर् शासन ( Occupational Safety and Health Administration) ᳇ारा लागू कानूनᲂ के अंतगर्त बदला अमेिरकी शर् म िवभाग का ᳞ ावसाियक सु रक्षा एवं स् वास्थ्य पर् शासन ( Occupational Safety and Health Administration ‐ OSHA) ᳞ ावसाियक सु रक्षा एवं स् वास्थ्य ( OSH) अिधिनयम के अंतगर्त कायर्स्थल की सु रक्षा और स् वास्थ्य के मानकᲂ और िविनयमᲂ तथा कामगारᲂ के अन्य अिधकारᲂ को लागू करता है। OSH अिधिनयम मᱶ कमर्चािरयᲂ ᳇ारा OSH अिधिनयम के
2 अंतगर्त अपने अिधकारᲂ का पर् योग करने पर िनयोक्ताᲐ ᳇ारा उनसे बदला लेने की मनाही है। इन अिधकारᲂ मᱶ ये शािमल हᱹ: OSHA संबंधी िशकायत दजर् कराना, िकसी िनरीक्षण म ᱶ भाग लेना या िनरीक्षक से बात करना, िनयोक्ता के जोिखम और चोट संबंधी िरकॉडᲄ तक पहुँ च बनाने की कोिशश करना, चोट की िरपोटर् करना तथा िनयोक्ता के पास सुरक्षा या स् वास्थ्य की िशकायत करना। िनयोक्ता के िलए यह गैर-कानूनी है िक वह कामगारᲂ ᳇ारा OSH अिधिनयम के दावᲂ को जताने या OSHA की जाँच मᱶ सहयोग करने पर उनसे बदला लेने के िलए उन्ह ᱶ नौकरी से िनकाल दे चाहे उनके अपर्वासन की िस्थित कोई भी हो। इसके अलावा, OSHA पयार्वरणीय और नािभकीय सुरक्षा , पिरवहन उ᳒ोग और उपभोक्ता तथा िनवे शक संरक्षणᲂ से संबंिधत उल्लं घनᲂ की िरपोटर् करने वाले कमर्चािरयᲂ की सुरक्षा करने वाले 21 अन्य कानू नᲂ के सचेतक (व्हीसलब्लोअर - whistleblower) पर् ावधानᲂ को लागू करता है। कायर् के अिधकार से िवहीन कामगारᲂ की सुरक्षा OSHA ᳇ारा लागू बदला- रोधी पर् ावधानᲂ के अंतगर्त की जाती है, हालांिक उन्ह ᱶ उपलब्ध उपचारᲂ की कु छ सीमाएं हो सकती हᱹ। अितिरक्त जानकारी के िलए, कृपया OSHA की वेबसाइट देखᱶ: http://www.whistleblowers.gov (यह स् पै िनश मᱶ भी उपलब्ध है - http://www.whistleblowers.gov/index_sp.html)। कायर्स्थल पर सु रक्षा के संबंध मᱶ िशकायत दजर् कराने के िलए, कृपया यह देखᱶ: http://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html (यह स् पै िनश मᱶ भी उपलब्ध है - http://www.osha.gov/pls/osha7/ecomplaintform_sp.html); बदला लेने के संबंध मᱶ िशकायत दजर् कराने के िलए, कृपया यह देखᱶ: http://www.whistleblowers.gov/complaint_page.html (यह स् पै िनश मᱶ भी उपलब्ध है - http://www.whistleblowers.gov/complaint_page_sp.html). संघीय संिवदा अनुपालन कायर्कर्मᲂ ( Federal Contract Compliance Programs) के शर् म िवभाग कायार् लय ᳇ारा लागू समान रोजगार के अवसर कानूनᲂ के अंतगर्त संघीय ठेकेदारᲂ ᳇ारा बदला लेना संघीय संिवदा अनुपालन कायर्कर्म कायार् लय (Office of Federal Contract Compliance Programs ‐ OFCCP) उन कानूनᲂ को लागू करता है िजनके अंतगर्त संघीय ठेकेदारᲂ (संघीय सरकार के साथ कारोबार करने वाली कंपिनयाँ) ᳇ारा जाित, रंग, धमर्, िलग (गभार्वस्था और सं बंिधत िचिकत्सीय दशाᲐ सिहत) , िलग की पहचान (टर्ां सजᱶडर िस्थित सिहत) , यौन-अिभरुिच , रा᳦ीय मू ल, अपंगता या संरिक्षत से वािनवृᱫ सैिनक के रू प म ᱶ िस्थित के आधार पर रोजगार मᱶ भेदभाव की मनाही है। OFCCP ᳇ारा लागू ये सभी कानून लोगᲂ (अभ्यिथयᲂ , कमर्चािरयᲂ, या भूतपूवर् कमर्चािरयᲂ) को इसिलए नौकरी से िनकालने, उनका पद घटाने, उनका उत्पीड़न करने , या अन्यथा उन से बदला लेने को अवैध बनाते हᱹ क् यᲂिक उन्हᲂने OFCCP मᱶ भेदभाव की िशकायत दजर् कराई थी, क् यᲂिक उन्हᲂने नौकरी मᱶ भेदभाव के बारे मᱶ अपने िनयोक्ताᲐ या अन्यᲂ से िशकायत की थी, या क् यᲂिक उन्हᲂने OFCCP ᳇ारा लागू कानूनᲂ के पर् शासन से संबंिधत िकसी गितिविध (जैसे िशकायत की जाँच या ठेकेदार के अनुपालन का मूल्यां कन) मᱶ या रोजगार के समान अवसर की अपेक्षा वाले िकसी अन्य सं घीय, राज्य या स् थानीय कानू न के पर् शासन से संबंिधत िकसी गितिविध मᱶ भाग िलया था। OFCCP ᳇ारा लागू कानूनᲂ के अंतगर्त गैर-कानूनी बदले मᱶ िकसी ऐसे आचरण को शािमल िकया जा सकता है जो िकसी िनयत कामगार को भेदभाव की िशकायत करने से पूरी तरह रोक सकता है। ये कानून ᳞ िक्त के अपर्वासन की िस्थित पर ध् यान िदए िबना पर्त् ये क ᳞ िक्त पर लागू होते हᱹ, हालांिक कुछ उपचार काम के अिधकार से िवहीन कामगारᲂ के िलए सीिमत िकए जा सकते हᱹ। अितिरक्त जानकारी के िलए, कृपया OFCCP की वेबसाइट देखᱶ: http://www.dol.gov/ofccp या टोल-फर्ी हैल् प डेस् क लाइन को 1‐800‐397‐6251 पर कॉल करᱶ। भेदभाव या बदले की िशकायत दजर् कराने के िलए, OFCCP की वेबसाइट पर अनेक भाषाᲐ मᱶ उपलब्ध िशकायत फॉमर् को भरᱶ। नागिरक अिधकार अिधिनयम (Civil Rights Act) के टाइटल VII, समान वेतन अिधिनयम (Equal Pay Act), रोजगार मᱶ आयु के कारण भेदभाव अिधिनयम (Age Discrimination in Employment Act, अपंग अमेिरकी नागिरक अिधिनयम (Americans with Disabilities Act), तथा आनुवांिशक जानकारी गैर-भेदभाव अिधिनयम (Americans with Disabilities Act) के अंतगर्त बदला रोजगार का समान अवसर आयोग (EEOC) ऐसे कानून लागू करता है िजनमᱶ िनयोक्ताᲐ , रोजगार एजेिन्सयᲂ , या शर् िमक सं घᲂ ᳇ारा जाित, रंग, धमर्, िलग (गभार्वस्था और सं बंिधत िचिकत्सीय दशाᲐ सिहत) , िलग की पहचान (टर्ां सजᱶडर िस्थित सिहत) तथा यौन-अिभरुिच , रा᳦ीय मू ल, आयु (40 या इससे अिधक), अपंगता या आनुवांिशक जानकारी के आधार पर रोजगार मᱶ भेदभाव की मनाही होती है। EEOC ᳇ारा लागू ये सभी कानून लोगᲂ (अभ्यथᱮ , कमर्चारी, या भूतपूवर् कमर्चारी) को इसिलए नौकरी से िनकालने, उनका पद घटाने, या उन से अन्यथा बदला ले ने को अवैध बनाते हᱹ क् यᲂिक उन्हᲂने EEOC मᱶ भेदभाव की िशकायत दजर् कराई थी, क् यᲂिक उन्हᲂने नौकरी मᱶ भेदभाव के बारे मᱶ अपने िनयोक्ताᲐ या अन्य सं िल᳙ सं गठनᲂ से िशकायत की थी, या क् यᲂिक उन्हᲂने रोजगार मᱶ भेदभाव की कायर्वािहयᲂ (जैसे कोई जाँच या मुकदमा) मᱶ भाग िलया था। EEOC ᳇ारा लागू कानूनᲂ के अंतगर्त गैर-कानूनी बदले मᱶ िकसी ऐसे आचरण को शािमल िकया जा सकता है जो िकसी िनयत कामगार को
3 भेदभाव की िशकायत करने से पूरी तरह रोक सकता है। ये कानून ᳞ िक्त के पर् वास की िस्थित पर ध् यान िदए िबना पर्त् ये क ᳞ िक्त पर लागू होते हᱹ, हालांिक कुछ उपचार काम के अिधकार से िवहीन कामगारᲂ के िलए सीिमत िकए जा सकते हᱹ। अितिरक्त जानकारी के िलए, कृपया EEOC की वेबसाइट देखᱶ: http://www.eeoc.gov. भेदभाव या बदले का आरोप दजर् कराने के िलए आपको अपने नजदीकी EEOC कायार्लय से संपकर् करना चािहए या 1‐800‐669‐4000 पर कॉल करनी चािहए। इसके अितिरक्त , आप http://www.eeoc.gov/employees/howtofile.cfm पर ऑनलाइन मूल्यां कन पूरा कर सकते हᱹ। रा᳦ीय शर् िमक सं बंध अिधिनयम (National Labor Relations Act) के अंतगर्त बदला रा᳦ीय शर् िमक सं बंध बोडर् (National Labor Relations Board ‐ NLRB) रा᳦ीय शर् िमक सं बंध अिधिनयम (National Labor Relations Act ‐ NLRA) को लागू करता है, जो िनजी क्षेतर् के अिधकांश कामगारᲂ के शर् िमक सं गठन (यूिनयन) बनाने, उसमᱶ शािमल होने, उसे अपर्मािणत करने , या उसकी सहायता करने, तथा अपनी स् वयं के पसंद के पर् ितिनिधयᲂ के माध्यम से सामूिहक सौदेबाजी करने, या ऐसी गितिविधयᲂ से दूर रहने के अिधकारᲂ का संरक्षण करता है । कमर्चारी िकसी संघ के िबना रोजगार के िनयमᲂ और शतᲄ मᱶ सुधार लाने के िलए भी एकजुट हो सकते हᱹ। कानून के अंतगर्त िनयोक्ताᲐ के िलए यह मनाही है िक वे सामूिहक सौदेबाजी के िलए शर् िमक सं गठन बनाने, उसमᱶ शािमल होने या उसकी सहायता करने, या रोजगार के िनयमᲂ और शतᲄ मᱶ सुधार लाने के िलए एकजुट होने, या ऐसी िकसी गितिविध से दूर रहने के कमर्चािरयᲂ के अिधकारᲂ का पर् योग करने मᱶ कमर्चािरयᲂ के साथ हस्तक्षे प करᱶ। इसी पर् कार , शर् िमक सं गठन कमर्चािरयᲂ ᳇ारा उनके इन अिधकारᲂ का पर् योग करने मᱶ हस्तक्षे प नहᱭ कर सकते हᱹ। कायर् के अिधकार से िवहीन कामगारᲂ पर बदले से संरक्षण सिहत NLRA के संरक्षण लागू होते हᱹ। िफर भी, कायर् के अिधकार से िवहीन कमर्चािरयᲂ के िलए कानूनी उपचार के रू प म ᱶ बहाली और िपछले भुगतान उपलब्ध नहᱭ ह ᱹ । नीचे िदए खण्ड को देखᱶ, क् या कायर् के अिधकार से िवहीन कामगार िपछले भुगतान के हकदार हᱹ? अितिरक्त जानकारी के िलए, कृपया NLRB की वेबसाइट देखᱶ: http://www.nlrb.gov। िकसी िनयोक्ता या शर् िमक सं गठन के िवरु उल्लं घनᲂ या बदले का आरोप दजर् कराने के िलए, आपके पास अनेक िवकल्प ह ᱹ । आप 1‐866 667‐NLRB (6572) पर टोल-फर्ी जानकारी लाइन को कॉल कर सकते हᱹ जो आपकी कॉल स् थानीय NLRB के फील्ड कायार् लय मᱶ स् थानां तिरत कर देगी। आप स् थानीय NLRB के फील्ड कायार् लय के िनयिमत कायर्-समय के दौरान वहाँ जा भी सकते हᱹ या स् थानीय NLRB के फील्ड कायार्लय मᱶ डाक ᳇ारा आरोप दजर् करा सकते हᱹ। आप संपकर् जानकारी और कायर् घंटᲂ के साथ NLRB फील्ड ऑिफस डायरेक्टरी https://www.nlrb.gov/who‐we‐are/regional‐officesपर, और आरोप के फॉमर् https://www.nlrb.gov/resources/forms पर पर् ा᳙ कर सकते हᱹ। आप इस पर NLRB की वेबसाइट के माध्यम से कोई आरोप ई-फाइल भी कर सकते हᱹ: https://apps.nlrb.gov/eservice/efileterm.aspx?app=chargeandpetition पर् वास एवं रा᳦ीयता अिधिनयम ( Immigration and Nationality Act) एवं कितपय गैर-पर्वासी वीज़ा कायर्कर् मᲂ के अंतगर्त बदला अमेिरकी न् याय िवभाग ( Department of Justice) के नागिरक अिधकार पर् भाग म ᱶ पर् वास सं बंधी अनुिचत रोजगार पर् थाᲐ हेतु िवशेष सलाहकार का कायार्लय (OSC) पर् वास एवं रा᳦ीयता अिधिनयम ( INA) के भेदभाव-रोधी पर् ावधान को लागू करता है। इस पर् ावधान के तहत नागिरकता या पर् वास की िस्थित के आधार पर िनयोक्ताᲐ ᳇ारा नौकरी पर रखने , नौकरी से िनकालने, या भतᱮ करने या फी के िलए अनुशंसा करने मᱶ भेदभाव करने; EEOC के अिधकार-क्षेतर् से बाहर के िनयोक्ताᲐ ᳇ारा रा᳦ीय मू ल के आधार पर नौकरी पर रखने, नौकरी से िनकालने, या भतᱮ करने या फी के िलए अनुशंसा करने मᱶ भेदभाव करने; रा᳦ीय मू ल या नागिरकता की िस्थित के आधार पर कामगार के िनयोजन की हकदारी का सत्यापन (फॉमर् I‐9 तथा ई-सत्यापन की पर् िकर्या) करने की पर् िकर्या म ᱶ भेदभाव करने; तथा OSC मᱶ आरोप दजर् कराने वाले, OSC की जाँच मᱶ सहयोग करने, कानून का उल्लं घन कर सकने वाले पर् ितयोगी कारर् वाई अथवा INA के भेदभाव-रोधी पर् ावधान के अंतगर्त स् वयं या अन्यᲂ की ओर से अिधकारᲂ का दावा करने वाले ᳞ िक्तयᲂ से िनयोक्ताᲐ ᳇ारा बदला ले ने या धमकी देने की मनाही है। अितिरक्त जानकारी के िलए, OSC की कामगार हॉटलाइन पर सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक, पूवᱮ समय के अनुसार, 1‐800‐255‐7688 पर कॉल करᱶ (सुनने मᱶ असमथर् ᳞ िक्तयᲂ के िलए TTY: 1‐800‐237‐2515)। कॉल करने वाले गुमनाम रह सकते हᱹ और भाषा सेवाएं उपलब्ध ह ᱹ । आप OSC और इसके ᳇ारा लागू िकए जाने वाले कानून के बारे मᱶ अितिरक्त जानकारी के िलए http://www.justice.gov/crt/about/osc भी देख सकते हᱹ। िकसी आरोप को दजर् करने संबंधी जानकारी के िलए, http://www.justice.gov/crt/filing‐charge पर जाएं।
4 शर् म िवभाग का मजदू री एवं समय पर् भाग H‐1B (उच्च कु शल अस्थाई कामगार) , H‐2A (अस्थाई कृ षक कामगार), तथा H‐2B (अस्थाई गै र-कृषक कामगार) गैर-पर्वासी वीज़ा कायर्कर् मᲂ म ᱶ कामगार के संरक्षणᲂ को लागू करता है। H‐2A कामगारᲂ और H‐2B कामगारᲂ के िनयोक्ता आमतौर पर िशकायत दजर् कराने वाले, िकसी कायर्वाही मᱶ गवाही दे चुके या देने वाले, िकसी वकील या कानूनी सहायता कायर्कर्म से परामशर् करने वाले, या इन कायर्कर्मᲂ अथवा INA के अंतगर्त स् वयं या अन्यᲂ की ओर से िकसी अिधकार या संरक्षण का पर् योग करने या दावा करने वाले िकसी ᳞ िक्त को भयभीत करने , धमकी देने, अवरु करने, दबाव डालने, कालीसूची मᱶ डालने, बखार्स्त करने , या भेदभाव करने का काम नहᱭ कर सकते हᱹ। िनयोक्ता ऐसे H‐1B कामगारᲂ से बदला नहᱭ ले सकते हᱹ या भेदभाव नहᱭ कर सकते हᱹ जो उल्लं घनᲂ को पर् कट करते हᱹ या िनयोक्ता ᳇ारा कायर्कर् म का अनुपालन करने से संबंिधत कायर्वाही मᱶ सहयोग करते हᱹ। गैर-पर्वासी वीज़ा कायर्कर् मᲂ म ᱶ बदले से संबंिधत िशकायत दजर् कराने के िलए, टोल-फर्ी जानकारी और हैल् पलाइन को 1‐866‐4USWAGE (1‐866‐487‐9243) पर कॉल करᱶ जो आपके समय क्षेतर् म ᱶ सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध है । भाषा सेवाएं उपलब्ध ह ᱹ तथा कॉलᱶ गोपनीय होती हᱹ। क् या कायर् के अिधकार से िवहीन कामगार िपछले भुगतान के हकदार हᱹ? “िपछले भुगतान” मᱶ आमतौर पर मजदूरी के दो वगर् आते हᱹ: (क) िकए गए काम के िलए अिजत मजदूरी, तथा (ख) उस काम के िलए दी जाने वाली मजदूरी जो उस िस्थित म ᱶ संप᳖ कर िदया जाता यिद कामगार को गै र-कानूनी रू प से नौकरी से िनकाल न िदया गया होता। कायर् के अिधकार से िवहीन कामगार हमेशा िपछले वेतन के पर् थम वगर् का, अथवा उन वेतनᲂ का अिधकार रखते हᱹ जो उन्हᲂने संप᳖ िकए गए काम के िलए अिजत िकया हो, तथा उन कुछ खास उपचारᲂ का अिधकार रखते हᱹ जो शर् िमक और िनयोजन के कानूनᲂ के अंतगर्त उिचत हᲂ। िपछले भुगतान के दूसरे वगर्, या संप᳖ न िकए गए काम के संबंध मᱶ कायर् के अिधकार से िवहीन कामगारᲂ के वेतन पर कुछ सीमाएं हᱹ। अमेिरकी सवᲃच्च न् यायालय ( Supreme Court) ने हॉफमैन प् लािस्टक कमपाउन्ड्स , इन्क. बनाम NLRB, 535 U.S. 137 (2002) मᱶ िनणर्य िदया िक NLRB संघ ᳇ारा आयोिजत अिभयान मᱶ भागीदारी करने पर बदला लेने के िलए गैर-कानूनी रू प से बखार्स्त िकए गए िकसी अनिधकृ त कामगार को उस काम के िलए िपछला भुगतान नहᱭ दे सकता है जो तब संप᳖ कर िदया जाता यिद उसे गैर-कानूनी रू प से नौकरी से न िनकाला गया होता। इसके िवपरीत, यिद काम का अिधकार पर् ा᳙ कामगार को गै र-कानूनी रू प से नौकरी से िनकाला जाता है, तो उस कामगार को आमतौर पर उस काम के िलए िपछला भुगतान िकया जा सकता है जो तब संप᳖ कर िदया गया होता यिद उस कामगार को नौकरी से न िनकाला गया होता। कामगार को हमेशा वास्तव म ᱶ िकए गए काम के िलए भुगतान का हक है, चाहे पर् वास की िस्थित कोई भी हो। उपचारᲂ के बारे मᱶ अितिरक्त जानकारी के िलए, कृपया देखᱶ: NLRB का सामान्य सलाहकार ज्ञ ापन: GC 15‐03 अनुिचत शर् म पित कायर् वािहयᲂ के दौरान पर् वास की िस्थित के मुᲂ पर िवचार करने की नवीनतम कायर्पितयाँ GC 98‐15 हाल ही के बोडर् और न् यायालय के उपचारᲂ के आलोक मᱶ िबना दस्तावे ज वाले, भेदभाव के पीिड़त िवदेिशयᲂ की बहाली और िपछले भुगतान के उपचार GC 02‐06 हॉफमैन प् लािस्टक कम्पाउन्ड्स , इन्क. के बाद िबना दस्तावे ज वाले, भेदभाव पीिड़त िवदेिशयᲂ के िलए कायर्पितयाँ और उपचार अमेिरकी शर् म िवभाग , मजदूरी और समय पर् भाग तथ्य पतर्क #48: पर् वासी कामगारᲂ पर अमे िरकी शर् म कानू नᲂ का अनुपर्योग: मजदूरी एवं समय पर् भाग ᳇ारा लागू कानूनᲂ पर हॉफमैन प् लािस्टक्स के िनणर्य का पर् भाव िपछली बार नवीनतम रू प िदया गया: 10 िदसम्बर , 2015
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