us-doj-guidance-DOJ-1351466•IER-EEOC Immigrant Worker Flyer (Hindi)
IER-EEOC Immigrant Worker Flyer (Hindi)
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Hindi समान रोजगार अवसर आयोग (EEOC) और Ûयाय िवभाग के िसिवल राइɪस िडवीजन, आĭजन संबंधी अनुिचत रोजगार आचरण के िलए िवशेष वकील कायार्लय (OSC) आप जानते हɇ कहां जाना है? नौकरी आवेदकɉ और कमर्चािरयɉ को रोजगार भेदभाव से बचाने के िलए कई संघीय कानून हɇ| यह क़ानून संघीय एजɅिसयɉ ɮवारा लागू कराए जाते हɇ जो भेदभावे की जाँच करते हɇ| भेदभाव का िशकार होने पर लोगɉ को अक्सर पता नहीं होता की मदद के िलए उÛहɅ कहाँ जाना चािहये, यह भेदभाव के प्र कार या िफर िनयोक्ता के आकार पर िनभर्र करता है, इसमɅ िविभÛन एजɅिसयाँ भी शािमल हो सकती हɇ| यह िववरिणका आपको भेदभावे का िशकार होने पर आपको िकस एजɅसी से संपकर् करना चािहए उसे समझने मɅ आपकी मदद करेगी| राçट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव राçट्रीय मूल के आधार पर रोजगार भेदभाव क् या है? आम तौर पर, यह तब होता है जब आपके िनयोक्ता आपसे आपके जÛम या वंश (वाèतिवक या किथत), या कुछ पिरिèथितयɉ मɅ आपके देश के आधार पर, आपके लहजे या िफर अँग्रे ज़ी बोलने की क्ष मता के आधार पर आपसे अलग åयवहार करते हɇ| राçट्रीय मूल भेदभाव का एक उदाहरण यह है की िनयोक्ता कायर् प्र दशर् न की परवाह िकये िबना केवल उÛहɅ ही काम पर रखते हɇ जो वहाँ के मूल अँग्रे ज़ी बोलने वाले Įिमक होते हɇ | मुझे राçट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का आरोप दायर करने के िलए िकस एजेÛसी से संपकर् करना चािहए? अगर आपके िनयोक्ता के पास पूरी कंपनी मɅ कम से कम १५ कमर्चारी हɇ(आप जहाँ काम करते हɇ िसफ़र् उस ही जगह पर नहीं), तब आपको ईईओसी (EEOC)के पास अपना आरोप दजर् करना चािहए| आप इस नंबर पर 1‐800‐669‐4000 कॉल कर सकते हɇ या िफर अपने èथानीय कायार्लय को खोजने के िलए www.eeoc.gov/field पर ऑनलाइन भी जा सकते हɇ| अगर आपके िनयोक्ता के पास पूरी कंपनी मɅ, ४ से १४ के बीच कमर्चारी हɇ तब आप ओएससी के पास अपना आरोप दजर् कर सकते हɇ| आप ओएससी(OSC) के इस हॉट लाइन नंबर 1‐800‐255‐7688 पर कॉल करके अपने éक के िवषय के सारे प्र æन पूछ सकते हɇ, या िफर ओएससी की वेबसाइट www.justice.gov/crt/about/osc पर भी जा सकते हɇ| नागिरकता के आधार पर भेदभाव नागिरकता के आधार पर रोजगार भेदभाव क् या है? यह तब होता है जब आपके िनयोक्ता आपसे अलग åयवहार करते हɇ क् यɉिक आप या तो अमेिरकी नागिरक हɇ या िफर नहीं हɇ, या िफर आप िकसी खास वगर् के आप्रवासी हɇ| नागिरकता के आधार पर भेदभाव का एक उदाहरण यह है की िनयोक्ता उन लोगɉ को काम पर रखना चाहता है िजनके पास एच1‐बी वीसा है| मुझे नागिरकता के आधार पर भेदभाव का आरोप दायर करने के िलए िकस एजेÛसी से संपकर् करना चािहए? अगर आपके िनयोक्ता के पास पुरी कंपनी मɅ कम से कम ४ कमर्चारी हɇ, तब आपको ओएससी (OSC)के पास अपना आरोप दजर् करना चािहए| आप ओएससी के इस हॉट लाइन नंबर 1‐800‐255‐7688 पर कॉल करके अपने éक से जुड़े सारे प्र æन पूछ सकते हɇ, या िफर ओएससी की वेबसाइट www.justice.gov/crt/about/osc पर भी जा सकते हɇ|
आइ‐९ के फामर् मɅ भेदभाव या “E‐Verify” (इलेक्ट्रॉिनक स×यापन) दèतावेज़ दुǾपयोग दèतावेज़ दुǽपयोग क् या है? दèतावेज़ दुǽपयोग तब है जब िनयोक्ता रोजगार पात्रता की पुिçट के िलए संघीय कानून की आवæयकता से अिधक या िविभÛन दèतावेज़ की माँग करे, वैध दèतावेजɉ को खािरज कर दे या िफर कायर्कतार् की नागिरकता का दजार् या राçट्रीय मूल के आधार पर िविशçट दèतावेज़ɉ की माँग करे| दèतावेज़ दुǽपयोग तब भी होता है जब िनयोक्ता इलेक्ट्रॉिनक स×यापन के समय आप के िखलाफ भेदभाव रखे| दèतावेज़ दुǽपयोग का एक उदाहरण यह भी है की काम पर रखे जाने के समय अगर आप ड्र ाइवर का लाइसɅस और सामािजक सुरक्षा काडर् िदखाना पसंद करते हɇ तब आपके िनयोक्ता आपसे èथायी िनवासी काडर् (ग्र ीन काडर्) िदखाने के िलए कहते हɇ| मुझे दèतावेज़ दुǽपयोग के आधार पर भेदभाव का आरोप दायर करने के िलए िकस एजेÛसी से संपकर् करना चािहए? अगर आपके िनयोक्ता के पास पूरी कंपनी मɅ कम से कम ४ कमर्चारी हɇ, तब आप ओएससी (OSC) के पास अपना आरोप दजर् कर सकते हɇ| आप ओएससी के इस हॉट लाइन नंबर पर 1‐800‐255‐7688 कॉल करके अपने éक से जुड़े सारे प्र æन पूछ सकते हɇ, या िफर ओएससी की वेबसाइट www.justice.gov/crt/about/osc पर भी जा सकते हɇ| आपके पास अितिरक्त सुरक्षा है! संघीय कानून के तहत, आप रोजगार भेदभाव से भी सुरिक्षत हɇ जो जाित के आधार पर, रंग, िलंग, िवकलांगता, धमर्, उम्र (40 से अिधक), और आनुवंिशक जानकारी पर आधािरत है (िजसमɅ पिरवार िचिक×सा इितहास भी शािमल है), जो संरिक्षत गितिविध मɅ भाग लेने या भेदभाव के बारे मɅ िशकायत करने का प्र ितशोध करता है| अगर आपके िनयोक्ता के पास पूरी कंपनी मɅ कम से कम १५ कमर्चारी1 हɇ (आप जहाँ काम करते हɇ िसफ़र् उस ही जगह पर नहीं), तब आपको ईईओसी(EEOC) के पास अपना आरोप कर सकते हɇ | आप कॉल कर सकते हɇ 1‐800‐669‐4000 पर या िफर अपने èथानीय कायार्लय को खोजने के िलए www.eeoc.gov/field ऑनलाइन भी जा सकते हɇ| कुछ राÏयɉ मɅ ऐसे भी िनयम हɇ जो आवेदकɉ और कमर्चािरयɉ को जाित के आधार पर, रंग, िलंग, िवकलांगता, धमर्, उम्र (40 से अिधक), यौन अिभिवÛयास, नागिरकता का दजार्, राçट्रीय मूल, पिरवार की िèथित वगेरे के भेदभाव से उनकी रक्षा के िलए बनाए गये हɇ| यह क़ानून उन िनयोक्ताओं को लागू पड़ता है िजनके पास १५ से कम कमर्चारी हɇ| कुछ èथानɉ मɅ, अपने èथानीय मानव अिधकारɉ के बारे मɅ जानकारी के िलए या िफर उिचत रोजगार प्र थाओं की एजɅसी जो भेदभाव िवरोधी कानून लागू कराती है उनके बारे मɅ जानकारी पाने के िलए, आप 311 पर संपकर् कर सकते हɇ | समय सीमा अगर आपको लगता है की आप रोज़गार भेदभाव के िशकार बन गये हɇ, तो यह बहुत ही आवæयक है की आप तुरंत ही सहयता माँगे क् यɉिक एक सीिमत अविध तक ही आप आरोप दायर कर सकते हɇ| कुछ क़ानून के अनुसार आप 180 िदनɉ के भीतर ही आरोप दायर कर सकते हɇ, और अगर आप उससे अिधक समय के िलए ǽकते हɇ तो आप अपना éक खो दɅगे| अपने रोजगार अिधकार के प्र æनɉ के बारे मɅ पूछने के िलए, आप ओएससी (OSC)हॉट लाइन 1‐800‐255‐7688 पर कॉल कर सकते हɇ| यह हॉट लाइन सोमवार से शुक्रवार पूवीर् समय के अनुसार शाम के ९ बजे से सुबह के ५ बजे तक उपलÞध है जहाँ आपको त×काल सहायता प्र ाÜत होगी| यिद आप चाहɅ तो गुमनाम नाम से भी फोन सकता है| भाषा की åयाख्या भी उपलÞध है| आप इस नंबर पर1‐800‐669‐4000 ईईऑसी (EEOC)को कॉल कर सकते हɇ| यह सोमवार से शुक्रवार पूवीर् समय के अनुसार सुबह के 7 से शाम के 8 बजे तक उपलÞध है| भाषा की åयाख्या भी उपलÞध है| अगर आपको पता नहीं है की िकस एजेÛसी को फोन करना है तो, उपर बताए हुए कोई भी नंबर पर कॉल करɅ और हम उिचत एजेÛसी बताने मɅ आपकी पूरी सहायता करɅगे| 1 उम्र के भेदभाव के िलए, आपके िनयोक्ता के पास या िफर पूरी कंपनी मɅ कम से कम 20 कमर्चािरयɉ का होना ज़Ǿरी है|
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